Breaking News

सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

घनशाम थोरी

अमृतसर, 16 अगस्त:जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर  घनशाम थोरी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर जाना और हवाई फायर करने पर पूरी पाबंदीलगा दी है। ​जिला अमृतसर ने सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने की कार्रवाई पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।इसलिए सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकना बहुत जरूरी है।यह आदेश 15 नवंबर 2024 तक सख्ती से लागू रहेगा। 

” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेलों से जोड़ना बहुत जरूरी: विधायक अजय गुप्ता

विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने स्कूली बच्चों को खेल किट वितरित की विधायक डॉ. अजय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *