लम सम टैक्स जमा करवा कर जुर्मानाऔर ब्याज से बचे
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अमृतसर, 4 सितंबर (राजन): पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट(OTS) स्कीम जारी की है। जिसके तहत लम सम टैक्स जमा करवा कर जुर्माना और ब्याज से बचा जाएगा। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी अजौय शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ओ टी एस स्कीम जारी की गई है। जारी आदेशों के अनुसार जिन जिन उपभोक्ताओं ने पुराना हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2023 तक नहीं भरा है। वह उपभोक्ता अपना लम सम बनता टैक्स 31 दिसंबर 2023 तक अदा कर दे। उन पार्टियों को टैक्स पर पड़ने वाला जुर्माना और ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
जारी आदेशों की कॉपी।
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