Breaking News

पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की जारी की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

लम सम टैक्स जमा करवा कर जुर्मानाऔर ब्याज से बचे

अमृतसर, 4 सितंबर (राजन): पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट(OTS) स्कीम जारी की है। जिसके तहत लम सम टैक्स जमा करवा कर जुर्माना और ब्याज से बचा जाएगा। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी अजौय शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ओ टी एस स्कीम जारी की गई है। जारी आदेशों के अनुसार जिन जिन उपभोक्ताओं ने पुराना हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2023 तक नहीं भरा है। वह उपभोक्ता अपना लम सम बनता टैक्स 31 दिसंबर 2023 तक अदा कर दे। उन पार्टियों को टैक्स पर पड़ने वाला जुर्माना और ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

जारी आदेशों की कॉपी।

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें

https://twitter.com/AgencyRajan

About amritsar news

Check Also

नगर निगम कमिश्नर ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा की

स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *