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गवर्नर ने कहा सरकार का विधानसभा सत्र कानूनी नहीं; गुरुद्वारा एक्ट संशोधन सहित चारों बिल कानून का उल्लंघन

इस बारे में देश के अटॉर्नी जनरल की राय लेंगे

गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित

अमृतसर,17 जुलाई (राजन): मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को जल्द हस्ताक्षर करने की चिट्ठी का जवाब पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दे दिया है। गवर्नर पुरोहित ने 19-20 जून को बुलाए गए आप सरकार के विशेष सत्र को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं उन्होंने इन 2 दिन पास किए गए बिलों को कानून का उल्लंघनबताया है। गवर्नर ने सीएम को जवाब दिया कि 19-20 को बुलाया गया इजलास कानून के तहत नहीं था। इसमें पास किए गए चारों बिल कानून का उल्लंघन है। गवर्नर ने कहा कि वह इस बारे में देश के अटॉर्नी जनरल की राय लेंगे। इसके बाद ही वह पास किए गए बिलों पर फैसला लेंगे। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी देने की मांग की थी।

गवर्नर द्वारा जारी किया गया पत्र की कॉपी।

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