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हाईकोर्ट ने अमृतसर ग्रामीण पुलिस की पेंडिंग 565 FIR का मांगा ब्योरा: 80 मामलों की फाइलें हो चुकीं गायब

अमृतसर, 22 अगस्त:पंजाब में आपराधिक मामलों की जांच में हो रही देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सभी एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को अपने क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों की पूरी सूची पेश करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जांच में देरी के कारण आरोपियों की स्थिति, गिरफ्तारी, आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई समेत पूरी जानकारी मांगी है।

यह मामला जस्टिस एनएस शेखावत की अदालत में जसपाल सिंह उर्फ घोघा उर्फ सोनू की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक आपराधिक मामलों की जांच लंबित रहना गंभीर चिंता का विषय है।

अदालत के सामने अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी की ओर से दाखिल हलफनामे में सामने आया कि जिले के अलग-अलग थानों में 565 FIR की जांच 3 साल से अधिक समय से लंबित है। इन मामलों में कुल 1219 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 105 आरोपी बेगुनाह पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1168 आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इनमें से केवल 48 आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया है। इसके अलावा 80 मामलों में जांच अधिकारियों की फाइलें भी तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद गायब हैं।

अदालत ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि 565 FIR की जांच इतने लंबे समय से लंबित रहना बेहद चिंताजनक है। इससे इन मामलों में अपराध के पीड़ितों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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