अमृतसर,15 जनवरी (राजन):पंजाब में 5 नगर निगमों अमृतसर लुधियाना,जालंधर, पटियाला औऱ फगवाड़ा के कार्यकाल पूरा हुए लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी चुनाव न करवाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतसर में समाज सेवक प्रमोद चंद्र बाली ने जनहित याचिका दायर की गई है।याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया हुआ है,जिस पर आज हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। आज हाईकोर्ट में स्टेट वकील ने कहा कि नगर निगम वार्डबंदी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका चल रही है। जिस पर 30 जनवरी तारीख को सुनवाई होनी है। इसलिए जनहित याचिका को फरवरी के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी।
जनवरी 2023 में नगर निगमो का कार्यकाल पूरा हुआ था
अमृतसर के समाज सेवक प्रबोध चंद्र बाली द्वारा याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि यह अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू के साथ-साथ पंजाब नगर निगमों की धारा-7 के तहत भी ऐसा करना होता है। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचित नहीं की अनुसूची इन चुनावों का संचालन न करके, राज्य सरकार ने लगभग एक वर्ष तक मतदाताओं को उनके मूल्यवान लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया है। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की अनुसूची को अधिसूचित नहीं किया है।
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