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कई जगहों पर 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव नहीं होंगे, हाई कोर्ट का आदेश

अमृतसर,9 अक्टूबर:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में  पंचायतो के  चुनावों पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पंचायती चुनावों को लेकर अदालत में 250 के करीब याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसको लेकर अदालत ने उक्त फैसला  सुनाया है। अदालत के फैसले के अनुसार 250 करीब पंचायतो के चुनाव नहीं होंगे।गौरतलब है, पंजाब में 15 अक्तूबर को पंचायती चुनाव होने जा रहे थे। बताया जा रहा है जिन गांवों  लेकर याचिकाएं दायर की हैं,वहां पर चुनाव नहीं होंगे। याचिकायों में नोटिफिकेशन, एनओसी आदि शामिल है जिन पर फैसला सुनाया गया है। उन्हीं इलाकों में रोक हैं जहां पर याचिका दाखिल हुई है। बाकी  सभी जगहों से वोटिंग 15 अक्तूबर को ही होगी। 

कई मुद्दों पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब में पंचायती चुनाव को लेकर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं बीते दिन दायर की गई थी, इन याचिकाओं में पंचायत चुनाव में धांधली किए जाने के आरोप लगाए थे।अब हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज पंजाब सरकार से जवाब देने को कहा है।पंजाब चुनाव आयोग की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि, पंजाब के चुनाव अधिकारी राजकुमार चौधरी को किस आधार पर नियुक्ति किया गया। इस पर पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।

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