
अमृतसर,3 जून(राजन): जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी ने पंजाब सरकार द्वारा लागू मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत “युवर डेस्टिनेशन” फ्लोर 4, नागपाल टावर, रंजीत एवेन्यू अमृतसर का लाइसेंस रद्द कर दिया है।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गुरशरण सिंह सोढ़ी से उक्त वीजा कंसल्टेंसी के संबंध में ईमेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त एजेंसी ने उन्हें विदेश भेजने के नाम पर ठगी की है।
जांच उप-मंडल मजिस्ट्रेट अमृतसर 2 द्वारा की गई
जिसकी जांच उप-मंडल मजिस्ट्रेट अमृतसर 2 द्वारा की गई और शिकायत को पढ़कर सुनाया गया तथा शिकायतकर्ता को सुना गया। जिस पर पाया गया कि उक्त इमीग्रेशन सेंटर की मान्यता 9 जुलाई 2023 से समाप्त हो चुकी है और यह बिना मान्यता के इमीग्रेशन सेंटर चला रहा है। जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युवर डेस्टिनेशन, फ्लोर 4, नागपाल टावर, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इसके अलावा यदि किसी अधिनियम/नियम के अनुसार उक्त लाइसेंसधारक या उसकी फर्म के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसेंसधारक/फर्म का मालिक/प्रोपराइटर हर तरह से जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई भी उक्त लाइसेंसधारक द्वारा की जाएगी।
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