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नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव में पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई: हाई कोर्ट के आदेश; डिविजनल कमिश्नर से मांगा जवाब

अमृतसर, 27 नवंबर (राजन गुप्ता):नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा डाली गई कंटेंप्ट ऑफ हाई कोर्ट की याचिका पर आज  सुनवाई हुई ।आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन की कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर बनाई गई वीडियोग्राफी की सीडी चलाई गई। वीडियोग्राफी की सीडी देखने के उपरांत न्यायाधीश पंकज जैन ने कहा कि मेयर चुनाव के दौरान पूरी पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। न्यायाधीश द्वारा स्पीकिंग आदेश में कहा गया कि सीडी में मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा वोटिंग करने के लिए दो-दो हाथ खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्षदों की ओर कैमरा नहीं चलाया गया। चुनाव की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं अपनाया गया है।

चुनाव गलत ढंग से पारित किया गया

हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा आज स्पीकिंग आदेश में कहा गया है कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पहले डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज द्वारा राजनीतिक पार्टियों के मेयर उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। मेयर उम्मीदवार घोषित होने के उपरांत वोटिंग करवाने के लिए पार्षद ऑब्जर्वर लगाया जाता है। नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव के दौरान डिविजनल कमिश्नर द्वारा राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार घोषित किए बिना ही पार्षद ऑब्जर्वर घोषित करके मेयर चुनाव करवा दिए गए। यह मेयर चुनाव की प्रक्रिया गलत ढंग से पारित की गई है।  हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज से एफिडेविट देकर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर आगे की तारीख 14 जनवरी 2026 निर्धारित की है।

27 जनवरी को हुए थे मेयर चुनाव

27 जनवरी 2025 को अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर, प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और अनीता रानी को डिप्टी मेयर चुना गया था।इसको लेकर कांग्रेस पार्षद विकास सोनी द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 28 जनवरी 2025 को याचिका दायर की थी कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित तौर पर धक्केशाही
करके अपने पार्षदों को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया गया। इस चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव करवाया जाए। इस याचिका पर अभी तक तारीख पर तारीख ही पड़ रही है। इस याचिका पर सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होनी है।

मेयर मोती भाटिया ने 28 जनवरी को ही अपना कार्यभार संभाल लिया

27 जनवरी को हुए मेयर चुनाव के दौरान चुने गए मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया ने तो 28 जनवरी 2025 को ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। बेतौर मेयर
जितेंद्र सिंह मोती भाटिया अपना कार्य कर रहे हैं। नगर निगम एक्ट के अनुसार नगर निगम अमृतसर के मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया ही है। जितेंद्र सिंह मोती भाटिया मेयर चुने जाने के उपरांत नगर निगम जनरल हाउस एक मीटिंग और वित्त एंड ठेका कमेटी की मीटिंग भी कर चुके हैं।

21 दिसंबर को हुए थे नगर निगम पार्षद चुनाव

नगर निगम अमृतसर पार्षदों के 21 दिसंबर 2024 को चुनाव हुए थे। उसी दिन रात को नतीजे आ गए थे। जिला चुनाव अधिकारी द्वारा 27 दिसंबर को लिखित परिणाम का गजट जारी कर दिया था। इस लिखित गजट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 40 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 24 पार्षद, भाजपा के 9 पार्षद, शिरोमणि अकाली दल के 4 पार्षद और 8 आजाद पार्षद चुने गए थे। बाद में सात आजाद और दो भाजपा के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक आजाद पार्षद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। नगर निगम के हाउस में इस वक्त कुल 85 पार्षद और 7 विधायक सदस्य हैं। सभी 7 विधायक आम आदमी पार्टी से संबंधित है। मेयर चुनाव में बहुमत के लिए 47 सदस्य आवश्यक है।

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