
अमृतसर, 23 मई: पंजाब सरकार पंजाब में नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए है। इस बारे में जानकारी देते हुए, एक्साइज़ कमिश्नर पंजाब जतिंदर जौरवाल ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन पंजाब के निर्देशों के अनुसार, 26 मई 2026 को चुनाव वाले इलाकों में “ड्राई डे” घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि ड्राई डे के दौरान, संबंधित नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस दिन, शराब बेचने वाली सभी दुकानें, परिसर, बार, होटलों में स्थित बार और दूसरी जगहें बंद रहेंगी।
एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने साफ़ किया है कि यह फ़ैसला चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वोटरों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ड्राई डे के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इनका उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी लाइसेंस होल्डर्स और आम जनता से अपील की कि वे चुनाव आयोग और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करें।
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