
अमृतसर, 25 मई : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी दलविंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनाव-2026 के लिए मतदाताओं की पहचान संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान मतदाता अपनी पहचान के लिए इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का भी उपयोग कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के पास ईपिक कार्ड उपलब्ध है, वे अपने कार्ड के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के पास ईपिक कार्ड नहीं है, वे आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड/नीला कार्ड, फोटो सहित शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड (UDID), केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यदि कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम पर है, तो उसके आधार पर परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान भी की जा सकती है, बशर्ते उनकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान वाले दिन अपने साथ आवश्यक पहचान दस्तावेज अवश्य लेकर आएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
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