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नगर कीर्तन रूट पर शराब, सिगरेट,तंबाकू और मीट  की दुकानें बंद रखने के आदेश

डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह।

अमृतसर,23 अक्टूबर(राजन):डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दलविंदरजीत सिंह ने सेक्शन 163 B.N.S.S. के तहत नोटिस जारी किया है। इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अमृतसर जिले में 26 अक्टूबर 2026 को भगवान वाल्मीकि जी के परगट दिवस और 27 अक्टूबर 2026 को साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश गुरुपर्व पर सचखंड श्री दरबार साहिब, अमृतसर में होने वाले धार्मिक समारोहों की जगहों के आसपास 500 मीटर के दायरे में और 26 अक्टूबर 2026 को नगर कीर्तन के रूट/रूटों पर शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश सिगरेट/तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थ, अंडे और मीट बेचने वाली दुकानों पर भी लागू होंगे। गौरतलब है कि सचखंड श्री दरबार साहिब के जनरल मैनेजर ने इस बारे में एक मेमोरेंडम दिया था और श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2026 को शराब की दुकानें बंद रखने की अपील की थी।

भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट दिवस के मौके पर भी अलग-अलग संगठनों ने मांग की थी कि 26 अक्टूबर 2026 को ड्राई डे घोषित किया जाए और अंडा, मीट और शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह मेमोरेंडम स्वीकार कर लिया है और ये आदेश जारी किए हैं।

डिप्टी कमिश्नर की फाइल फोटो। 

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