अमृतसर, 15 सितंबर (राजन):सीबीआई की अदालत ने 1992 में फर्जी मुठभेड़ मामले में फैसला सुनाते हुए अमृतसर के तीन तत्कालीन पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर धर्म सिंह,एएसआई सुरिंदर सिंह व गुरदेव सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही तीनों पुलिसकर्मियों को दो लाख जुर्माना भी किया गया है। साल 1992 में तीन युवकों हरजीत सिंह, लखविंदर सिंह और जसपिंदर सिंह का 9 पुलिसकर्मियों ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया था। 31 साल बाद पिता की मौत का इंसाफ मिलने के बाद मृतक हरजीत सिंह के बेटे बुटर सेवियां निवासी रामप्रीत सिंह ने कहा कि वह एक साल के थे, जब उनके पिता का इन पुलिसवालों ने कत्ल कर दिया था। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। रामप्रीत सिंह ने बताया कि परिवार एक समय हिम्मत हार गया था। लगा था, इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन दादा ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी जिंदगी उसने अपने पिता के बिना गुजारी है। इस मामले में सीबीआई द्वारा 57 गवाहों को रखा गया था और 9 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी।लेकिन इन इन 31 सालों में जहां 5 आरोपियों की मौत हो गई, वहीं 27 गवाह भी नहीं रहे।
अप्रैल 1992 को उठाया था हरजीत सिंह को
इस मामले में मृतक हरजीत सिंह के पिता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दायर की थी। तब मृतक के पिता को पता नहीं था कि पुलिस उनके बेटे का कत्ल कर चुकी है। पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे हरजीत सिंह को पुलिस ने 29 अप्रैल 1992 को अमृतसर के सठियाला के पास ठठियां बस स्टैंड से उठाया था और मॉल मंडी के इंटेरोगेशन सेंटर मे रखा।
1997 में CBI को सौंपी थी जांच
हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस की अवैध हिरासत से हरजीत सिंह की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक वारंट अधिकारी को नियुक्त किया था। मामला आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट ने दिसंबर 1992 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंडीगढ़ को इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश जारी कर दिया। जिसकी रिपोर्ट को साल 1995 में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट के आधार पर 30 मई 1997 को हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी।
पुलिस ने शव भी परिवारों को नहीं सौंपे
साल 1998 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया और जांच पाया कि हरजीत सिंह का दलजीत सिंह उर्फ मोटू, सतबीर सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने 29 अप्रैल 1992 को बस स्टैंड ठठियां सेअपहरण कर लिया था। 12 मई 1992 को दो अन्य व्यक्तियों लखविंदर व जसपिंदर सिंह के साथ हरजीत सिंह हत्या कर दी गई थी तत्कालीन एस एच ओ पीएस लोपोके के सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ने इसे पुलिस मुठभेड़ दिखाया। इतना ही नहीं, उनके शवों को भी परिवार को नहीं सौंपा गया। पुलिस ने तीनों के शवों का लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार
भी कर दिया था ।
9 के खिलाफ दर्ज हुई थी चार्जशीट
इस मामले में, सीबीआई ने पंजाब पुलिस के 9 अधिकारियों इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एसआई राम लुभाया, एचसी सतबीर सिंह, दलजीत सिंह उर्फ मोटू, इंस्पेक्टर हरभजन राम, एएसआई, सुरिंदर सिंह, एएसआई गुरदेव सिंह, एसआई अमरीक सिंह और एएसआई भूपिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 120-बी, 302 और 218 के तहत आरोप पत्र पेश किया था। लेकिन उनमें से 5 आरोपियों हरभजन राम, राम लुभाया, सतबीर सिंह, दलजीत सिंह और अमरीक सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और एक आरोपी भूपिंदर सिंह को पो ओ घोषित कर दिया गया है। वहीं, इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एएसआई सुरिंदर सिंह व गुरदेव सिंह को दोषी करार दे दिया गया है ।
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