
अमृतसर,22 जनवरी :मनमोहन सिंह औलख अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर शहर, जाब्ता फौजदारी संघ, 1973 की धारा 144 के तहत अधिकार का उपयोग करते हुए, सेंट्रल जेल अमृतसर के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर ड्रोन उड़ाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह आदेश 23.01.2024 से 21.04.2024 तक लागू रहेगा। बता दे कि सेंट्रल जेल, अमृतसर क्षेत्र के पास रहने वाले एक परिवार के स्वामित्व वाले ड्रोन को सेंट्रल जेल अमृतसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र के पास उड़ाया गयाऔर ड्रोन नियंत्रण से बाहर हो गया और सेंट्रल जेल के अंदर गिर गया। जेलों के पास ड्रोन उड़ाना सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है, सेंट्रल जेल के पास ड्रोन का इस्तेमाल अनधिकृत प्रवेश, नशीली दवाओं की तस्करी, कैदियों के भागने आदि में मदद के लिए किया जा सकता है, जो राज्य की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए सेंट्रल जेल अमृतसर के 500 मीटर क्षेत्र तक ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें