
अमृतसर,20 जुलाई:राज्य में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के लगभग 19 महीने बाद, चुनाव कराने में देरी आज एक बार फिर न्यायिक जांच के दायरे में आ गई, जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित में एक याचिका दायर की गई। नगर परिषद/समिति चुनाव कराने के लिए निर्धारित समय के साथ तुरंत नई अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई तय की। खुद को “सामाजिक कार्यकर्ता” बताते हुए, बेअंत कुमार ने वकील भीष्म किंगर और सुखचरण सिंह गिल के माध्यम से तर्क दिया कि नगर परिषदों का मौजूदा कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यू से यह स्पष्ट है कि पहली बैठक से पांच साल की समाप्ति से पहले या इसके विघटन की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव कराया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि लोकतंत्र राज्य के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। संविधान और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए मौलिक हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय-समय पर चुनाव की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके।
नगर निगम चुनाव न होने पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही
पंजाब में 5 नगर निगमों अमृतसर,लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा के कार्यकाल पूरा हुए डेढ़ वर्ष से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं। पंजाब की यह पांच नगर निगम बिना मेयर और हाउस के चल रही है। निगम चुनाव न करवाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतसर में समाज सेवक प्रमोद चंद्र बाली ने जनहित याचिका में दायर की हुई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया हुआ है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस पर हाई कोर्ट की बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की हुई है। नगर निगम अमृतसर लुधियाना जालंधर और पटियाला का कार्यकाल जनवरी 2023 को समाप्त हो गया था। इन चारों शहरों के नगर निगम चुनाव इसलिए नहीं हो पाए थे कि उस वक्त वार्ड बंदी चल रही थी। अब तो चारों शहरों की वार्ड बंदी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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