अमृतसर, 5 मार्च (राजन): डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने जिला अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि सिंथेटिक / प्लास्टिक की डोर बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।
आदेश में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डोर स्ट्रिंग कपास की बजाय सिंथेटिक / प्लास्टिक से बनी होती है जो बहुत मजबूत, अविनाशी और अटूट होती है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक डोर पतंग उड़ाने के दौरान पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है। यहां तक कि साइकिल चालकों और स्कूटर सवारों के गले और कान काटे जाने, उड़ने वाले पक्षियों के फंसने और मरने की घटनाएं भी हुई हैं। इसके अलावा, इस डोर में फंसे पक्षियों की मौत और पेड़ों पर लटका होने के कारण बदबू पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इस प्रकार, यह सिंथेटिक / प्लास्टिक स्ट्रिंग डोर , जब पतंगबाजी के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस डोर के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसलिए, इस प्रतिबंध को लगाना आवश्यक है। यह आदेश 4 मई, 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।
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