Breaking News

अमृतसर में आभूषण प्रतिष्ठान पर BIS की कार्रवाई; हॉलमार्किंग उल्लंघनों पर 467.44 ग्राम वजन के 95 सोने के आभूषण जब्त

अमृतसर, 22 अक्टूबर (राजन): भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय ने हॉलमार्किंग आवश्यकताओं के संदिग्ध उल्लंघन की सूचना के आधार पर प्रताप बाजार, छेहरटा, अमृतसर स्थित एक BIS पंजीकृत आभूषण प्रतिष्ठान में प्रवर्तन के तहत तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान BIS अधिकारियों ने बिक्री के लिए प्रदर्शित/उपलब्ध सोने के आभूषणों की जांच की। लागू हॉलमार्किंग आवश्यकताओं का पालन न पाए जाने पर कुल 95 सोने के आभूषण, जिनका कुल सकल वजन 467.44 ग्राम था, जब्त किए गए।

जब्त किए गए आभूषणों में 91 सोने के आभूषण, जिनका वजन 447.11 ग्राम था, अपूर्ण/गैर-निर्धारित हॉलमार्किंग के साथ पाए गए, जबकि 4 सोने के आभूषण, जिनका वजन 20.33 ग्राम था, निर्धारित BIS हॉलमार्क के बिना पाए गए। अपूर्ण/गैर-निर्धारित हॉलमार्किंग वाले आभूषणों पर BIS हॉलमार्क लोगो तथा/अथवा “916” जैसी शुद्धता/फाइननेस की मार्किंग मौजूद थी, लेकिन निर्धारित HUID अथवा पूर्ण हॉलमार्क नहीं था।

यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण तथा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि केवल BIS लोगो, “916”, “22K916”, “18K750” या इसी प्रकार की अन्य मार्किंग देखकर किसी आभूषण को वैध BIS हॉलमार्क वाला न मानें। खरीदारी से पहले निर्धारित पूर्ण हॉलमार्क अवश्य देखें और छह अंकों/अक्षरों वाले HUID को BIS CARE App के “Verify HUID” विकल्प से सत्यापित करें।

जब्त किए गए आभूषणों की विधिवत सूची तैयार कर उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत सीलबंद किया गया। संबंधित साक्ष्यों की आगे जांच की जा रही है और BIS अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा लागू हॉलमार्किंग आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

BIS ने दोहराया है कि पंजीकृत ज्वैलर्स की जिम्मेदारी है कि बिक्री के लिए रखे गए सोने के आभूषण/कलाकृतियां निर्धारित हॉलमार्किंग आवश्यकताओं के अनुरूप हों। किसी आभूषण प्रतिष्ठान का BIS में पंजीकृत होना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि दुकान में उपलब्ध प्रत्येक आभूषण BIS हॉलमार्क वाला है। इसलिए उपभोक्ता खरीदारी से पहले प्रत्येक आभूषण का हॉलमार्क अलग से जांचें।

BIS ने उपभोक्ताओं से सोने के आभूषण खरीदते समय सतर्क रहने और BIS CARE App के माध्यम से HUID सत्यापित करने की अपील की है। बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री, अपूर्ण हॉलमार्किंग अथवा BIS हॉलमार्क के संदिग्ध दुरुपयोग से संबंधित जानकारी BIS CARE App, ई-मेल complaints@bis.gov.in / hjkbo@bis.gov.in, अथवा भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय, बाड़ी ब्राह्मणा, जम्मू को दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई, कॉलोनियों को ढहाया गया

अमृतसर, 22 अक्टूबर(राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एडीए), …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *