पुराने डिफॉल्टर 30 नंबर तक टैक्स अदा कर कुल प्रॉपर्टी टैक्स(एरियर, ब्याज, जुर्माने सहित ) पर ले सकेंगे 10 प्रतिशत रीबेट
इस 2021-22 वित्त वर्ष का 10 प्रतिशत रीबेट 30 सितंबर तक ही

अमृतसर, 15 सितंबर(राजन): पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर वन टाइम सेटेलमेंट ( ओटीएस ) स्कीम जारी की है। जिसका अधिक लाभ 31 मार्च 2020 से पहले डिफाल्टर पार्टियों को मिलेगा। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 31 मार्च2020 से पहले जिन का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स हैं, वह अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स पर ( एरियर, व्याज, जुर्माने सहित )30 नवंबर2021 तक जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत रीबेट मिलेगी और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के 1 वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स को भी 30 नवंबर 2021 तक जमा करवाने वालों को भी 10% रीबेट मिलेगी।1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक टैक्स जमा कराने वालों को कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। इसके उपरांत टैक्स जमा करवाने वालों को भारी भरकम जुर्माने व्याज लगने शुरू हो जाएंगे। जारी नोटिफिकेशन में वर्तमान वित्त वर्ष,2021-22 को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया है। जिससे यह माना जा रहा है वर्तमान वित्त वर्ष में10 % रिबेट 30 सितंबर तक मिलेगी
वर्तमान नोटिफिकेशन से विभागीय अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट नहीं
पंजाब सरकार द्वारा जारी आज की गई प्रॉपर्टी टैक्स ओटीएस स्कीम को लेकर प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी तथा सीएफसी सेंटर के अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सीएफसी सेंटर के अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा पीएमसीआई के अधिकारियों से संपर्क करते रहे और अपना सॉफ्टवेयर चेक करते रहे। जारी हुई नोटिफिकेशन देर शाम तक सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो पाई थी।
पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन की कॉपी

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