138 प्रतिशत अधिक टैक्स भरना होगा
अमृतसर, 1 नवंबर (राजन): पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर ब्याज व जुर्माने की छूट शनिवार को समाप्त हो गई।
अब बकाया प्रॉपर्टी टैक्स दाखिल करने वालों को 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। नगर निगम का वर्ष 2013 से लेकर 31 मार्च 2020 तक करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। पंजाब सरकार द्वारा बिना ब्याज व जुर्माना के 31अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के आदेश जारी किए हुए थे। अब जिन उपभोक्ताओं का जितना पुराना प्रॉपर्टी टैक्स होगा उतने ही वर्षों का ब्याज पर ब्याज व जुर्माना लगेगा। पुराने प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में उपभोक्ताओं को पुराने टैक्स से डबल या उससे भी अधिक टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। 138 प्रतिशत से अधिक टैक्स भरना होगा। मात्र इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 का 31 दिसंबर तक बिना ब्याज व जुर्माने के टैक्स जमा होगा। 31दिसंबर के बाद 10% जुर्माना भी अदा करना होगा।
31 अक्टूबर तक नगर निगम को पुराने प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बहुत ही कम टैक्स आया है। इसके इलावा जिन जिन पार्टियों के टैक्स के चेक डिसऑनर हुए हैं उनसे भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इस संबंधी निगम कमिश्नर द्वारा 8 रिकवरी क्लर्को को चार्जशीट भी किया हुआ है। डिसऑनर हुए चेकों का भुगतान क्यों नहीं लाया जा रहा। प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में विभाग के अधिकारी व मुलाजिम फिस्सडी साबित हो रहे हैं। निगम को इस वित्त वर्ष में 31अक्टूबर तक11.35 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ। जबकि पिछले वित्त वर्ष में 31मार्च तक 26.67 करोड़ रूपये टैक्स एकत्रित हुआ था। जबकि शहर से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए निगम ने 2 सेक्टरी, 10 सुपरिटेंडेंट तथा भारी भरकम इंस्पेक्टर व क्लर्क नियुक्त किए हुए हैं। भारी भरकम अधिकारियों को मुलाजिमों की फौज होने के बावजूद बहुत कम टैक्स आया है।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी: संदीप रिशि
नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संदीप रिशि ने कहा कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए पार्टियों को एस एम एस तथा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। इसके बावजूद भी टैक्स अदा ना करने वालों की सीलिंग प्रक्रिया अब शुरू होगी। उन्होंने कहा कि डिसऑनर हुए चैको का भुगतान ना आने के बारे में वह खुद जांच भी करेंगे।