
अमृतसर,25 दिसंबर: नगर निगम अमृतसर में मेयर चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना आसान नहीं है। नगर निगम के 85 पार्षद है और शहर के 5 विधायक निगम हाउस के सदस्य हैं। इससे माने तो जिस पार्टी के 46 सदस्य हाउस में होने से बहुमत होता है। किंतु अब कानूनी माहिरो की माने तो विधान सभा क्षेत्र अटारी और जंडियाला गुरु के भी कुछ क्षेत्र नगर निगम की हदूद में आते हैं। इन दोनों विधानसभा के क्षेत्र के कुछ पोलिंग बूथ नगर निगम अमृतसर के क्षेत्रफल में आते हैं। इन क्षेत्रों का नगर निगम द्वारा विकास कार्य भी करवाया जाता है।जिस पर दोनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी नगर निगम हाउस के सदस्य हैं। इसके लिए कानूनी तौर पर लिखित रूप में करने की कवायत चल रही है। इसका सीधे तौर पर लाभ आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। अटारी और जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। अगर इस पर मोहर लग गई तो नगर निगम अमृतसर हाउस में 92 सदस्य बन जाएंगे। मेयर पद के चुनाव के बहुमत के लिए 47 सदस्यों का आंकड़ा बन जाएगा। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनने के लिए 47 सदस्यों का आंकड़ा पूरा करना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगा।
आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों के पार्षद होंगे इधर से उधर
यह भी पुख्ता जानकारी मिल रही है,आने वाले दिनों में कांग्रेस,बीजेपी, अकाली दल और आजाद चुने गए पार्षद इधर से उधर होंगे। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए 7 नए चुने गए पार्षद AAP आला नेताओं के संपर्क में है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। नए चुने गए पार्षदों को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए AAP के तीन आला नेता बड़े ही संयम से कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा ना छू पाई तो बैलेट पेपर सहित तीनों मेयर का चुनाव होगा। इससे सारी प्रक्रिया को 1 महीने से ऊपर का समय लग सकता है। इसमें बता दे कि डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज प्रदीप सभरवाल 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत हो रहे हैं। उनके स्थान पर किसी आईएएस अधिकारी को डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज नियुक्त किया जाना है। यह नियुक्ति 30 या 31 दिसंबर को हो जाएगी। डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज द्वारा जालंधर नगर निगम, फगवाड़ा नगर निगम और अमृतसर नगर निगम के मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाना है।
क्या है दी पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर इलेक्शन रूल, 1991?
दी पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन रूल,1991 के अनुसार अगर नगर निगम हाउस में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत नहीं होता तो चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। इन तीनों मेयर पद के लिए जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट पड़ते हैं। वही उम्मीदवार विजय घोषित होता है।
दे पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर इलेक्शन रूल, 1991 की कॉपी


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