
अमृतसर,20 दिसंबर (राजन): एडीसीपी कम कार्यकारी मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह औलख ने अमृतसर शहर, कमिश्नरेट पुलिस के तहत पुलिस स्टेशनों की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर क्षेत्रों में 4 अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है।
किरायेदार की सूचना थाने में देने के संबंध में
कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर में जब मकान मालिक आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अपनी जगह किराये पर देता है तो किरायेदार अपना सही पता नहीं बताते हैं और ऐसे लोग अपराध करने के बाद किराये की जगह छोड़ देते हैं। इसलिए अपराधों की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि जब भी कोई मकान मालिक अपने किसी परिसर को किराए पर देना चाहे तो मकान मालिक पहले ही किराएदार का पता और विवरण प्राप्त कर अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में दे दे ताकि पुलिस उस पते को खोज सकती है।सत्यापित कर सकती है
पी.जी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में
पिछले दिनों चंडीगढ़ के एक पीजी में आग लगने से तीन लड़कियों की मौत हो गई थी।इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर में पीजी मालिक अक्सर अपने घरों के अंदर पढ़ने वाले या काम करने वाले लड़के/लड़कियों के लिए छोटे कमरे बनाते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं। जिसमें आवश्यकता से अधिक संख्या में लड़के-लड़कियों को एक ही कमरे में छोटे-छोटे बिस्तर लगाकर किराये पर रखा जाता है। होटल को एक ही इमारत की तरह बनाकर छत पर कई मंजिलें तैयार करके कमरे बनाए जाते हैं। जिस इमारत में ये कमरे होते हैं, वहां आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आपातकालीन दरवाजा नहीं होता है और न ही आग को बुझाने वाले उपकरण लगने की कोई व्यवस्था होती है। आपात्कालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने का खतरा रहता है। इसलिए, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए इसे शुरू करने से पहले पीजi को पंजीकृत करना महत्वपूर्ण है।
मोटरसाइकिलों के साइलेंसर को संशोधित न करने के संबंध में
युवा लड़के शहर में सवारी करते समय जानबूझकर अपनी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर को संशोधित करके और पटाखे फोड़कर बहुत तेज आवाज करते हैं, जिससे तहसुदा मनका से भी अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।इसलिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने और पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
असला भंडार, वल्ला के आसपास 1000 गज के क्षेत्र में पाबंदियां
असला भंडार, वल्ला के आसपास 1000 गज के क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्रियों का उपयोग और अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है। जिससे अप्रिय घटना होने की आशंका है। इसलिए, गोला बारूद डिपो वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्रियों के उपयोग और अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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