अमृतसर, 18 मार्च: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने और आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हथियार धारकों को अपने हथियार स्थानीय पुलिस स्टेशन या लाइसेंसधारी को सौंप देने चाहिए। डीलरों को 19 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट श्री घनशाम थोरी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 अधिनियम संख्या:02) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश 15 मई 2024 तक लागू रहेगा
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