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31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को  भारी भरकम पड़ेगा जुर्माना और ब्याज : सहायक निगम कमिश्नर

अमृतसर,27 मार्च (राजन): नगर निगम सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने कहां की 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को भारी भरकम जुर्माना और ब्याज पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद 20 प्रतिशत जुर्माना और डेढ प्रतिशत मासिक ब्याज अदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में डिफॉल्टर पार्टियों की प्रॉपर्टी को भी सील किया जाएगा।

शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे सीएफसी सेंटर

विशाल वधावन ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए निगम मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू तथा सभी जोन कार्यालय में स्थित सीएफसी सेंटर  खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर पार्टियों के पानी सप्लाई सीवरेज और बिजली के कनेक्शन काटने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपना बनता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए।

लाइसेंस फीस का ओटीएस स्कीम का लाभ ले

सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बिल और लाइसेंस फीस अदा करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट( ओटीएस ) स्कीम जारी की हुई है। जुर्माना और ब्याज के बिना वाटर सप्लाई एवं सीवरेज के बिल और लाइसेंस फीस अदा करें।

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