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निजी स्कूलों के प्री-प्राइमरी विंग और सभी निजी प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य :सहायक कमिश्नर

सहायक कमिश्नर गुरसिरमनजीत की फाइल फोटो। 

अमृतसर, 17 अप्रैल(राजन):बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों को रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर  गुरसिरमनजीत कौर ने बताया कि पंजाब राज्य में 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. प्रदान की जा रही है। विभाग ने इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण अनिवार्य करवाने के लिए तुरंत जिला कार्यक्रम अधिकारी अमृतसर या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से संपर्क करें। आवेदन पत्र संख्या 1 अमृतसर जिले से संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

सभी निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला प्रोग्राम अधिकारी मीना देवी ने बताया कि यदि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी आती है तो जिला प्रोग्राम अधिकारी अमृतसर के कार्यालय या संबंधित ब्लॉक की सीडीपीओ से संपर्क किया जा सकता है। अमृतसर जिले से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा जिला के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई निजी स्कूल/संस्थान/प्ले-वे स्कूल नीति के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

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