
अमृतसर,17 अप्रैल(राजन): पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस, एडीए रेगुलेटरी विंग के जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर, एडीए, अमृतसर की मौजूदगी में अमृतसर-अजनला रोड पर पालम ग्रोव कॉलोनी के भीतर कव्वाली रेस्टोरेंट के पास बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव हेर में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा कार्य को रुकवा दिया गया।
पहले भी की गई थी कार्रवाई

जिला टाउन प्लानर में बताया कि पूर्व में दिनांक 03.09.2024 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी, किन्तु ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बावजूद भी कालोनाइजर द्वारा पुनर्विकास कार्य कराकर मौके पर कालोनी विकसित कर ली गई थी, जिसके कारण उच्च अधिकारियों के आदेश पर उक्त कालोनी के विरूद्ध पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। इसके अलावा अमृतसर-अजनाला रोड पर गांव हर्षा छीना (अड्डा कुक्करांवाला) में बनाई जा रही अनाधिकृत कमर्शियल कॉलोनी को गिराने के लिए रेगुलेटरी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कालोनी कार ने लिखित जवाब के माध्यम से सरकार की नई हिदायतों के तहत उक्त कालोनी में प्लाटों की रजिस्ट्रियों की प्रतियां प्रस्तुत की, जिन्हें ध्यान में रखते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि कालोनी कार ने मौके पर चल रहे निर्माणों के संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दिखाई, जिसके चलते निर्माण कार्यों को रुकवा दिया गया तथा कालोनी कार को बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के बिना कोई निर्माण न करने के निर्देश दिए गए।
अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को सजा और जुर्माना का है प्रावधान
इसके अलावा जिला नगर योजनाकार ने स्पष्ट किया कि पीएपीआरए एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक कुल 17 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले पुड्डा से जानकारी अवश्य लें
जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, जो पुड्डा विभाग से जानकारी अवश्य ले। अगर कॉलोनी मंजूरशुदा है तो तब ही प्लॉट खरीदे। ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन कर