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पूर्व मंत्री मजीठिया की जमानत याचिका खारिज : अब हाईकोर्ट की लेनी होगी शरण

अमृतसर,18 अगस्त:आय से अधिक संपत्ति मामले के केस में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली अदालत से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब साफ है कि उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। करीब एक महीने से बहस चल रही थी।

पत्नी गनीव कौर की याचिका पर सरकार को नोटिस

वहीं, इसी केस में उनकी पत्नी गनीव कौर हाईकोर्ट पहुंची है। उन्होंने विजिलेंस द्वारा 10 अगस्त को उन्हें जारी हुए उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उनसे संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। मामले में पंजाब सरकार को नोटिस हुआ है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

आदेश आने के बाद पड़ताल करके हाई कोर्ट में करेंगे चैलेंज

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा किअदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी तक मामले की जांच पेंडिंग है। जैसे ही हमारे पास मोहाली अदालत का आदेश आएगा। इसके बाद पूरी पड़ताल करने के बाद हम इसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। पहले भी मजीठिया को हाईकोर्ट से ही राहत मिली थी।

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