
अमृतसर, 3 अक्टूबर(राजन): भारतीय मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के आधार पर पंजाब और आसपास के राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और लोगों को सचेत करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचित किया है कि आरक्षित बांधों से पानी छोड़े जाने और बारिश के दौरान होने वाली बारिश के कारण रावी और ब्यास नदियों के जलस्तर में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है।
इस अवधि के दौरान नदी पार करने का प्रयास न करें
जिला मजिस्ट्रेट साहनी ने सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि के दौरान नदी पार करने का प्रयास न करें और किसान एवं पशुपालक अपने पशुओं को नदी के किनारे या नदी के अंदर न जाने दें।जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि तटबंधों/धुसियो की तत्काल मरम्मत के लिए टिप्पर और अन्य मशीनरी को प्राथमिकता दी जाए और कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये आदेश केवल एहतियाती उपाय और लोगों की सुरक्षा के हित में जारी किए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखें और उनके निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
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