
अमृतसर,3 नवंबर(राजन):विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए अनुरोधों और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 4 और 5 नवंबर को भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर मनाए जाने वाले विजय दिवस के धार्मिक समारोह के दौरान, जिसके दौरान देश-विदेश से श्रद्धालु भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह के निर्देश पर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने उक्त दिनों के दौरान भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब और पान, बीड़ी, मांस-मछली, अंडे बेचने वाली दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
रोहित गुप्ता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी करते हुए कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण), अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास), अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) और संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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