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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म  करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा

अमृतसर, 16 जनवरी(राजन): एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट), अमृतसर की कोर्ट ने केस नंबर 106/2022, पुलिस स्टेशन वेरका अमृतसर में, 377 IPC और 6 POCSO एक्ट के तहत, दोषी राजा पुत्र  जसपाल सिंह, निवासी प्रीत नगर, वेरका, अमृतसर को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में  20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी, जो उसका पड़ोसी था, शिकायत करने वाली लड़की के माता-पिता की गैरमौजूदगी में उसके घर आया और नाबालिग के साथ यौन शोषण किया।
इस सजा के ज़रिए कोर्ट ने यह मैसेज दिया है कि भविष्य में ऐसे अपराध न हों और बुरे लोगों में कानून का डर बना रहे।

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