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एक्साइज डिपार्टमेंट ने 716 केस रजिस्टर किए, 604 लोगों को गिरफ्तार किया : सहायक कमिश्नर एक्साइज

डी.एस. चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर (एक्साइज), अमृतसर रेंज, अमृतसर प्रेस रिपोर्टर्स से बात करते हुए। 

अमृतसर,9 फरवरी(राजन): पंजाब के एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा की अच्छी लीडरशिप में और पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी-कम-फाइनेंशियल कमिश्नर, एक्साइज डी.के. तिवारी, पंजाब के टैक्सेशन और एक्साइज कमिश्नर,  जतिंदर जोरवाल और जालंधर ज़ोन, जालंधर के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज, सुरिंदर कुमार गर्ग के निर्देशों पर, पंजाब के एक्साइज रेवेन्यू को बचाने और शराब की तस्करी में शामिल लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है।

इस बारे में प्रेस से बात करते हुए अमृतसर रेंज के असिस्टेंट कमिश्नर (एक्साइज) डी.एस. चीमा ने बताया कि उनके चलाए गए कैंपेन के तहत, ललित कुमार एक्साइज ऑफिसर, अमृतसर-1 और 2,  रमन भगत एक्साइज ऑफिसर अमृतसर-3, इंद्रजीत सिंह एक्साइज ऑफिसर तरनतारन और अमृतसर रेंज के सभी असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर और एक्साइज पुलिस ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर 01.04-2025 से अब  तक कुल 862598 लीटर लाहन, 13066 अवैध शराब, 1503 बोतल देसी शराब, 5233 अवैध अंग्रेजी शराब, 59 चालू भट्टियां जब्त की हैं और कुल 716 केस दर्ज किए गए हैं और 604 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर  धरविंदर पाल शर्मा को 6 फरवरी, 2026 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति चंडीगढ़ ब्रांड की शराब बेच रहा है, जिसके बारे में पहले भी सूचना थी, उसी कार्रवाई के तहत तारीख: 06.02.2026 को पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू में केस नंबर 0023 और तारीख: 07.02.2026 को पुलिस स्टेशन मोहकमपुरा में केस नंबर 0018 दर्ज किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ ब्रांड की कुल 184 महंगी बोतलें बरामद की गईं, आरोपियों के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 और इंडियन पीनल कोड की धारा 318 के तहत केस दर्ज किए गए।

चीमा ने कहा कि पैलेस/बैंक्वेट हॉल में, खासकर जहां BIO और महंगी शराब ब्रांड का इस्तेमाल होता है, वहां खाली बोतलों को फिर से भरकर गैर-कानूनी तरीके से दोबारा बेचने का गंभीर खतरा रहता है। इस तरह की गैर-कानूनी कार्रवाई से जहां जान जाने का खतरा है, वहीं सरकार के रेवेन्यू को भी भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने सभी पैलेस/बैंक्वेट हॉल, खासकर जहां BIO और महंगे शराब ब्रांड इस्तेमाल होते हैं, को निर्देश दिया है कि वे एक्साइज इंस्पेक्टर की देखरेख में रोज़ाना वीडियोग्राफी के ज़रिए खाली बोतलों को नष्ट करें और इसका पूरा पालन करें।

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