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हाईकोर्ट पहुंचा FIR डाउनलोड करने पर फीसका मामला:  शुल्क लेने को बताया मौलिक अधिकारों का हनन

अमृतसर,25 मार्च:पंजाब में एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने पर 80 रुपए फीस लगाने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य व अभिषेक मल्होत्रा ने यह याचिका दाखिल की।.याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह शुल्क आम जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट से इन सभी शुल्कों को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। मामले में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। वहीं, वकीलों के डेलिगेशन ने इसी मामले में स्पेशल डीजीपी एएसराय से मुलाकात की है।

FIR एक पब्लिक दस्तावेज है, शुल्क गलत

एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा और वासु रंजन शांडिल्य, ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है पंजाब पुलिस अपने ‘सांझ’ पोर्टल/ऐप से FIR डाउनलोड करने के लिए 80 रुपए  ले रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि FIR की कॉपी पीड़ित या शिकायत करने वाले को मुफ्त मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि FIR ऑनलाइन
डालनी चाहिए, ताकि लोग उसे फ्री में देख और डाउनलोड कर सकें। पुराने पुलिस नियमों में भी लिखा है कि FIR की कॉपी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 

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