
अमृतसर 11 जुलाई (राजन): अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने पुलिस स्टेशन कत्थूनंगल और पुलिस स्टेशन मजीठा के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, गांव कत्थूनंगल में बोपाराय रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी और गांव नाग कलां में बन रही कॉलोनी पर कार्रवाई की और कॉलोनियों को तौड़ा दिया। इसके अलावा, गांव नंगली में दशमेश एवेन्यू के नाम से बनी अवैध कॉलोनी में पुलिस अधिकारियों की गैरमौजूदगी में उक्त कॉलोनी को गिरा दिया गया।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, कथूनंगल, मजीठा और गांव नांगली में बन रही नई बिना इजाज़त कॉलोनियों को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके काम रुकवा दिया गया है और उनके खिलाफ 09/07/2026 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी होने के बावजूद, उक्त बिना इजाज़त कॉलोनियों के बारे में सफाई देने के बजाय, मौके पर डेवलपमेंट का काम जारी रखा, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए उक्त कार्रवाई की गई।
अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि वे पुडा डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, उनमें प्लॉट बेचने के किसी भी ऐड के अनुसार, पुडा से उस कॉलोनी के बारे में जारी अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद गैर-कानूनी कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो और वे उनके लिए परेशानी का सबब न बनें।
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