सस्ते और आसान न्याय के लिए कोई भी लोक अदालत का रुख कर सकता है
अमृतसर, 2 जुलाई (राजन): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को अमृतसर की जिला अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया जा रहा है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी।उन्होंने कहा कि सभी दीवानी मामलों के अलावा पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण के मामले, फोन कंपनियों के मामले, बिजली और पानी के मामले, स्थानीय सरकार के मामले और अन्य आपराधिक मामले जिनमें शिकायतकर्ता समझौता करने में सक्षम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने को कहा ताकि लोक अदालत में इन मामलों का निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों, अमृतसर के साथ-साथ अजनाला और बाबा बकाला जैसी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत की स्थापना की जा रही है और मामलों के अधिकतम निपटान के लिए अलग-अलग पीठों का गठन किया गया है। इनमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वरिष्ठ मंडल और कनिष्ठ श्रेणी के न्यायाधीश शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में आपसी सहमति से विवाद सुलझाए जाते हैं और दोनों पक्ष खुशी-खुशी घर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन आपराधिक मामलों में समझौता होता है, वे भी लोक अदालत के समक्ष आ सकते हैं।उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कानूनी वारिसों और पीड़िता को भी मुआवजा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुष्पिंदर सिंह ने अमृतसर के लोगों से अपील की कि वे अपने विवादों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में आएं ताकि उनके मामलों को सुलझाया जा सके।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों और बैंकों के अधिकारी भी उपस्थित थे।