
अमृतसर, 27 सितंबर(राजन):पंजाब सरकार ने सर्विस सेंटरों में खाद्य सामग्री के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी दो और सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संबंधित ये दोनों सेवाएं जिले के सभी सेवा केंद्रों में शुरू कर दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तहत दो सेवाएं जारी की हैं, पंजीकरण प्रमाण पत्र (12 लाख रुपये से कम का कारोबार) के तहत खाद्य पदार्थों का पंजीकरण और खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र का लाइसेंस (12 लाख रुपए से अधिक का कारोबार) अब सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन सेवाओं के लिए सेवा केंद्रों पर प्रति सेवा 1815 रुपये सेवा शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदक अब अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर लाइसेंस सेवा के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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