
अमृतसर 14 मई (राजन):पुष्पिंदर सिंह, सिविल जज (सीनियरडिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और पंजाब और हरियाणा के अनुसार। उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार, हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला अदालतों अमृतसर के साथ-साथ तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में स्थापित की गई थी। इस नेशनल पीपुल्स कोर्ट में चेक, बैंक, भूमि विवाद, घरेलू विवाद और लगभग सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया । इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए जिला न्यायालयों, अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 31 पीठों का गठन किया गया हैं । जिसमें से 25 बेंच अमृतसर कोर्ट में, 1 बेंच स्थायी लोक अदालत में और 4 बेंच अजनाला में और 1 बेंच बाबा बकाला साहिब तहसील में स्थापित की गई थी।
राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा कुल 16664 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 5064 मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर ने लोक अदालत के महत्व से लोगों को अवगत कराया। लोक अदालत में दोनों पक्षों का निर्णय आपसी सहमति से लिया जाता है। लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय होता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। प्यार दोनों तरफ बढ़ता है।