Breaking News

असला भंडार वल्ला के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध

अमृतसर, 18 सितम्बर (राजन): कार्यकारी मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर पुलिस, अमृतसर शहर, जगमोहन सिंह, पी.पी.एस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए असला भंडार वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करने और अनाधिकृत निर्माण पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।
आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में असला भंडार वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करने और अनाधिकृत निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके साथ किसी असुखद घटना के घटने का डर बना रहता है। इसलिए मानवीय जीवन और सरकारी जायदाद को बचाने के मंतव्य के साथ असला भंडार वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल ना करने और अनाधिकृत निर्माण न करने के लिए तेज़ी के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। यह पाबंदी का आदेश 17 नवंबर 2020 तक लागू रहेगा।

About amritsar news

Check Also

आम आदमी क्लीनिक ने अमृतसर जिले में लगभग 22 लाख लोगों का किया इलाज : डिप्टी कमिश्नर

डीसी  द्वारा आम आदमी क्लीनिक की अप्रत्याशित चेकिंग की गई गोपाल नगर स्थित आम आदमी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *