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सुअर पालन का काम करने वाले सभी प्रकार के लोगों प्रभावित क्षेत्र में आने से करें  परहेज

अमृतसर,20 फरवरी(राजन): The prevention and control of infectious and contagious diseases in Animals Act 2009 के चैप्टर  3 के सेक्शन  06 तहत पशुपालन विभाग , जा द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए नंबर 07/01/2022/ डी 2 /458 तिथि  14.02.2023  के अनुपालन में है।  बताया जाता है कि जिला अमृतसर की तहसील बाबा बकाला के ग्राम भोरसी ब्राह्मणा में सूअरों का अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग पाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र को जनपद का क्षेत्र घोषित करते हुए उक्त क्षेत्र को इस रोग का एपिसेंटर घोषित किया गया है।
  जिला कार्यकारी-सह-मजिस्ट्रेट अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रभावित क्षेत्र में अमृतसर जिले में सूअर पालने वाले के रूप में काम करने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों (स्थान से 10 किमी के भीतर) रोग) (परिधि में) ग्राम भोरसी ब्राह्मणा के बाहर तथा क्षेत्र के बाहर से प्रभावित क्षेत्र में जाने से परहेज करेंगे।  अमृतसर जिले से सटे अन्य जिलों से सूअरों के सभी प्रकार के परिवहन और सूअरों से बने उत्पादों को लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  किसी भी जीवित या मृत सुअर (जंगली सूअर सहित), सुअर का मांस, सुअर का चारा, प्रभावित क्षेत्र के बाहर या प्रभावित क्षेत्र के बाहर से किसी भी सुअर कृषि उपकरण/मशीनरी को प्रभावित क्षेत्र में ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा।  अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित सूअरों के मांस या मांस से बने उत्पादों को बाजार में ले जाने पर किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  यह आदेश मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया जाता है।  यह आदेश 14 फरवरी 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। 

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