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नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने फैक्ट्री से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जखीरा पकड़ा

जांच करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण कुमार।

अमृतसर,28 मार्च (राजन): केंद्र सरकार द्वारा जुलाई साल 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद सिंगल यूज़ प्लास्टिक बड़े पैमाने पर मनुफैक्चर हो रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पर मार्केट में चल रहा है। आज मंगलवार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोटा हरिपुरा में एक फैक्ट्री में छापामारी करके सिंगल यूज प्लास्टिक का जखीरा पकड़ा है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण कुमार ने अपनी टीम निगम स्वास्थ्य विभाग के सुपरिंटेंडेंट नीरज भंडारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर रविंदर कुमार, सेनेटरी इंस्पेक्टर रविंदर राणा, पीएमआईडीसी के  पंकज उपाध्याय तथा अन्य के साथ फैक्ट्री में दबिश दी। डॉ किरण कुमार ने बताया फैक्ट्री के भीतर  बड़े पैमाने पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिफाफो का निर्माण हो रहा था। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने के लिए भारी मात्रा में सिंगल यूज़  प्लास्टिक के रोल भी पड़े हुए  थे। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार फिलहाल  उनके द्वारा  85 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के बने हुए लिफाफे ज़ब्त कर लिए हैं और चालान काटा गया है। ।

उन्होंने बताया कि इसका  निगम द्वारा चालान भी काटा गया है । उन्होंने कहा कि आगे भी जहां-जहां भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण हो रहा होगा, वहां वहां पर छापामारी करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब्त कर चालान काटे जाएंगे। अब तक नगर निगम द्वारा 800 जगह पर छापेमारी करके  लगभग 780 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक  पकड़ा जा चुका है।

बरामद किया गया सिंगल यूज प्लास्टिक।

2 वर्ष की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है

सिंगल यूज प्लास्टिक मनुफैक्चरिंग फैक्ट्री में सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़े जाने पर अदालत में केस चलने पर 2 वर्ष की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना का भी प्रावधान हैं।  इसके बावजूद लोग परवाह नहीं कर रहे हैं।सबसे बड़ी बात है सरेआम फैक्टरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिफाफा का निर्माण हो रहा है। केंद्र और पंजाब सरकार के विभाग कहा पर सोए हुए हैं। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण करने वाले लोगों की फैक्ट्रियां सील करके पुलिस में एफ आई आर दर्ज करवाने का प्रावधान है।

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