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पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत जारी जिला तरन तारन का दूसरा “इन प्रिंसिपल अप्रूवल” सर्टिफिकेट

तरनतारन, 8 जून(राजन):पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को राहत देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के तहत आज डिप्टी कमिश्नर सदिप ऋषि ने   पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत जिले का दूसरा “इन प्रिंसिपल एप्रूवल सर्टिफिकेट” सुखजिंदर सिंह पार्टनर बाबा भीम नाथ एग्रो फूड कनरो रोड सरहाली कलां को प्रदान किया ।बैठक में डिप्टी कमिश्नर संदीप ऋषि के अलावा सुरेश चंद्रा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, तरनतारन, रविंदर सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्रीमती नेहा शर्मा बी. एफ  उपस्थित थे।इस मौके पर डीसी संदीप ऋषि ने एक्ट की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 पंजाब सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।  उन्होंने कहा कि जिले में राइस शेलर स्थापित करने के लिए उपरोक्त इकाई को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 के तहत जो नई औद्योगिक इकाइयां जिले के स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र के बाहर 15 दिनों के भीतर अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी और जो उद्योग पंजाब में स्थापित होंगे। स्वीकृत औद्योगिक पार्क, उन्हें सैद्धांतिक स्वीकृति 3 दिनों के भीतर दी जाएगी।  सिद्धांत रूप में अनुमोदन जारी होने के बाद, इकाई को इकाई के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए तीन साल और छह महीने का समय मिलता है।

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