
अमृतसर,2 अगस्त(राजन): कृषि मंत्री गुरुमीत सिंह खुडियन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर सीनियर जतिंदर सिंह गिल ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य में जहर मुक्त गुणवत्ता वाले बासमती के उत्पादन के लिए 10 कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 26 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, बासमती फसल पर 10 कीटनाशकों और फफूंदनाशकों एसेफेट, बुप्रोफैगिन, क्लोरपाइरीफोस, हेक्साकोनाज़ोल, प्रोपिकोनाज़ोल, थियामेथोक्साम, प्रोफिनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाजिम और ट्राइसाइक्लाज़ोल की बिक्री, वितरण और उपयोग 1 अगस्त से 60 दिनों के लिए प्रतिबंधित है। मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर वरिष्ठ. जितिंदर सिंह गिल ने जिले के डीलरों, वितरकों, कृषि रसायन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उक्त अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कृषि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डीलरों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि डीलर किसानों को बासमती फसल के लिए प्रतिबंधित दवाएं न बेचें। उन्होंने कहा कि बासमती की फसल में कीटों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा अनुशंसित वैकल्पिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, डीलरों और किसानों को उनके उपयोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि पंजाब राज्य, विशेषकर जिले अमृतसर, जो कि बासमती के उत्पादन में अद्वितीय स्थान रखता है, बिना जहर के गुणवत्तापूर्ण बासमती का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि जहर मुक्त मानक बासमती के उत्पादन के लिए ब्लॉक चोगावां में पंजाब एग्रो, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, एपिडा और पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन, पंजाब के संयुक्त प्रयासों से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अमरजीत सिंह , सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, रमन कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पीपी), परजीत सिंह, एडीओ (टीए), गुरप्रीत सिंह, एडीओ, प्रवर्तन, गुरप्रीत सिंह, एडीओ (पीपी), अमृतसर भी उपस्थित थे।
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