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प्रशासक तथा कमिश्नर नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर निगम सीमा में 15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल ऑटो के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया

निगम कमिश्नर राहुल की फाइल फोटो।

अमृतसर,31 अगस्त(राजन):आज  31 अगस्त 2023 प्रशासक और कमिश्नर नगर निगम राहुल ने पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 229(1)(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रस्ताव संख्या 123 दिनांक: 31 /08/2023 अमृतसर शहर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से आम जनता और यात्रियों को राहत देने के लिए निगम क्षेत्र में 15 साल पुराने डीजल/पेट्रोल ऑटो चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।नगर निगम के प्रशासक एवं कमिश्नर राहुल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत चल रही योजना के तहत पुराने डीजल ऑटो को ई-ऑटो से बदला जाना है। वहीं पहले चरण में 15 साल पुराने डीजल ऑटो को बदलने के लिए यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।जिसके लिए प्रशासन ने 15 साल पुराने डीजल ऑटो के चालकों को 31 अगस्त 2023 तक का समय देने के एवज में एक स्टीकर भी जारी किया था।पहले चरण के तहत विभाग ने 15 साल पुराने डीजल ऑटो चालकों को 31 अगस्त 2023 तक ई-ऑटो खरीदने की चेतावनी और जानकारी देने के लिए पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं। 1 सितंबर 2023 से हर हाल में इन 15 साल पुराने डीजल ऑटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। अब यह समय 31 अगस्त 2023 को समाप्त होने जा रहा है।उन्होंने कहा कि उक्त प्रस्ताव अमृतसर शहर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम के कारण आम जनता और यात्रियों को हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।इसे पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 229(1)(ए) के तहत दी गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। जिसके साथ अब 1 सितंबर 2023 से निगम सीमा में 15 साल पुराने डीजल/पेट्रोल ऑटो चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

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