अमृतसर,10 सितंबर (राजन):पंजाब लोक निर्माण विभाग द्वारा ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्स, शहीद भगत सिंह नगर के निर्माण के दौरान सरकारी फंडों का दुरुपयोग करने के मामले में एक कार्यकारी इंजीनियर और 3 जूनियर इंजीनियरों को निलंबित किया है। पंजाब के लोक निर्माण और ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि इस मामले में मिली शिकायतों के बारे में प्राथमिक जांच करने के उपरांत पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यकारी इंजीनियर (एक्स.ई.एन.) राजिंद्र कुमार और 3 जूनियर इंजीनियरों राजीव कुमार, राकेश कुमार और राजिंद्र सिंह को पंजाब सिविल सेवाओं (सजा और अपील) नियमावली, 1970 के नियम 4 के अधीन तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित किया गया है।उन्होंने कहा कि निलंबन के दौरान इन अधिकारियों का हैडक्वार्टर मुख्य इंजीनियर दफ्तर पटियाला होगा और यह अधिकारी मुख्य इंजीनियर (हैडक्वार्टर) की मंजूरी बिना हैडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। लोक निर्माण मंत्री ने इस मामले में कुल 8 अधिकारियों, जिनमें 3 कार्यकारी इंजीनियर बलविंद्र सिंह, जसबीर सिंह जस्सी, राजिंद्र कुमार, उप-मंडल इंजीनियर (एस.डी.ओ.) राम पाल, 3 जूनियर इंजीनियरों राजीव कुमार, राकेश कुमार और राजिंद्र सिंह और मंडल लेखा अफसर राजेश कुमार सिन्हा शामिल हैं, के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज करने का फैसला लिया है। मंत्री ई.टी.ओ ने बताया कि इस ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्स के निर्माण के लिए पंजाब लोक निर्माण विभाग नोडल एजैंसी थी। उन्होंने कहा कि न केवल इस प्रोजैक्ट के मुकम्मल होने में देरी हुई बल्कि इस मामले में ठेकेदारों को अधिक अदायगियां और निर्माण में खामियां जैसी अन्य भी कई त्रुटियां पाई गईं। उन्होंने बताया कि इस संबंधी उक्त 8 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
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