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बच्चों को बुजुर्ग माता-पिता से संपत्ति जब्त करने में सक्षम नहीं होंगे – उपायुक्त

वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों के लिए एसडीएम से संपर्क करे
जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक


अमृतसर 5 जनवरी(राजन):वरिष्ठ नागरिकों / माता-पिता अपनी उचित देखभाल या संपत्ति के बारे में अपने बच्चों के साथ किसी भी विवाद के मामले में और यदि शिकायत वैध है, तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लिखित में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।  बच्चों को उनके माता-पिता के घरों से भी निकाला जा सकता है।
इस संबंध में जिला रोजगार और व्यापार ब्यूरो के कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 पर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।  बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और अगर कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उपायुक्त  खैहरा ने कहा कि पुलिस स्टेशन को वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों का एक अलग रजिस्टर रखना चाहिए।  उन्होंने बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों से वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक अलग टोल फ्री नंबर लाने को कहा।
श्री खैहरा ने कहा कि सेवा केंद्रों, कार्यालयों और अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग लाइनें होनी चाहिए और उनका काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।  उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी सरकारी भवनों और बस स्टैंड में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अलग-अलग रैंप का निर्माण किया जाना चाहिए।  श्री खैहरा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनका काम प्राथमिकता के आधार पर करें।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री लक्ष्मी कांता चावला, अतिरिक्त उपायुक्त हिमांशु अग्रवाल,  कंवलप्रीत सिंह एसपी सुरक्षा , जिला समाज कल्याण अधिकारी असिंदर सिंह, पीके शर्मा,  उपस्थित थे।

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