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साउथ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कम निगम एडिशनल कमिश्नर ने सेक्टर ऑफिसर को दी ई वी एम मशीन की ट्रेनिंग

साउथ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कम निगम एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ईवीएम मशीन के बारे में जानकारियां देते हुए।

अमृतसर,23 मार्च(राजन): लोकसभा चुनाव -2024 की अमृतसर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की साउथ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कम नगर निगम एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने साउथ विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर ऑफिसर को ईवीएम मशीन के संबंधी विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दी। सुरेंद्र सिंह ने सभी को ईवीएम मशीन को चलाने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और इसमें क्या-क्या मुश्किलें आ सकती है, उसकी भी जानकारियां दी गई। साउथ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर ऑफिसरों में नगर निगम के एक्सईएन,एटीपी,  एसडीओ,बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जे ई व अन्य अधिकारी शामिल है। मास्टर ट्रेनर एक्सईएन एसपी सिंह ने लंबे समय तक सभी को ईवीएम मशीन के बारे में बताया।

27 मार्च को होगा टेस्ट

रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 27 मार्च बुधवार को सभी सेक्टर ऑफिसर का टेस्ट लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेस्ट पूरी तरह सफल होने के उपरांत सभी सेक्टर ऑफिसर साउथ विधानसभा क्षेत्र के प्रेसिडिंग रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक प्रोजेक्टिंग रिटर्निंग ऑफिसर को आगे ट्रेनिंग देंगे।

मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को मान्यता

साउथ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कम निगम एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदाता अपनी पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर ले जा सकता है। 12 दस्तावेज दिखा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। ऐसे मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक / डाकघर
द्वारा फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी हेल्थ स्मार्ट का कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजी द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र / प्रांतीय सरकारों/ सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एमपी,विधायक को जारी किए गए पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं।

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