अमृतसर,29 अप्रैल : पंजाब में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं। चुनावों के दौरान मतदान वाले दिन यानी 1 जून को अत्याधिक गर्मी होने के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने सभी जिला डिप्टी कमिश्नरों-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को गर्मी से बचाव के लिए पोलिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिबिन सी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान कर्मचारियों के कल्याण और सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
गर्मी से बचाने के लिए सभी कमिश्नरों मतदान केंद्रों में सुनिश्चित व्यवस्था करें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंजाब में 1 जून 2024 को मतदान होना है और इन दिनों में गर्मी अपने चरम पर होगी। इसलिए मतदान कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए सभी कमिश्नरों को मतदान केंद्रों और चुनाव से जुड़े अन्य केंद्रों पर छाया, पीने का पानी, वेटिंग एरिया, पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय जैसी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी करके अधिकारियों को सभी प्रशिक्षण स्थलों, वितरण एवं संग्रह केंद्रों, मतदान केंद्रों पर आवश्यक दवाएं (ओआरएस घोल आदि) और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने को कहा गया है। कर्मचारियों के लिए कूलर, रिफ्रैशमैंट आदि की व्यवस्था के अलावा जन शिकायत निवारण प्रणाली, गर्मी से राहत के लिए टैट्स की पर्याप्त व्यवस्था, संकेतक चिन्हों की व्यवस्था और मतदान पार्टी के कुलैक्शन सैंटरों पहुंचने और मतदान सौंपने के बाद मतदान स्टाफ को घर छोड़ने के लिए परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
चुनाव सामग्री जमा करने को लेकर भी डिप्टी कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश जारी
मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव सामग्री जमा करने को लेकर भी डिप्टी कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर मतदान स्टाफ, माइक्रो आबजर्वरों और सुरक्षा कर्मचारियों (पुलिस और सीएपीएफ दोनों) के लिए बिस्तर, रिफ्रैशमैंट, स्वच्छ शौचालय और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जहां मतदान केंद्र स्कूलों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित हैं, वहां अधिकारियों को मतदान पार्टियों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन मौसम विभाग द्वारा जारी गर्मी की चेतावनी को देखते हुए मतदाता मतदान केंद्रों पर देर से पहुंच सकते हैं और शाम 6 बजे के बाद भी मतदान के लिए कतार में लगने की संभावना है, जिसके कारण सभी उप आयुक्तों को मतदान केंद्रों पर रोशनी के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है।
ड्यूटी कर्मचारी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें
मतदान स्टाफ की तैनाती के दौरान अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट वाली श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि महिला कर्मचारियों की तैनाती भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जानी है। पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जहां छोटे बच्चों और बुजुर्गों तथा देखभाल की आवश्यकता वाले अन्य व्यक्तियों की ड्यूटी से संबंधित मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सिबिन सी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ड्यूटी कर्मचारी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी चुनाव कर्मचारियों को ईडीसी (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) और पीबी (पोस्टल बैलेट) के लिए फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं और उनका मतदान मतदाता सुविधा केंद्रों के माध्यम से समय पर कराया जाए।
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