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तंबाकू के कारण होती है भारत में हर साल दस लाख लोगों की मौत 

अमृतसर, 31 मई: निगम कमीश्नर हरप्रीत सिहं के दिशा-निर्देश अनुसार नगर निगम द्वारा वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस के अवसर पर श्री गुरू रामदास डेंटल कॉलेज के सहयोग से अमृतसर बल्क वाटर स्पलाई स्कीम के तहत वल्ला में बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए ओरल हेल्थ चैकअप कैंप लगाया गया। इस अवसर पर डा. संजीव तिवारी ने बताया की पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख और भारत में हर दिन लगभग 2500 और साल में 10 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बिमारियों के कारण मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे के अनुसार भारत में करीब 26 करोड़ लोग किसी ना किसी तहर के तंबाकू का सेवन करते हैं। उन्होंने बताया की तंबाकू की वजह से होने वाली मौतों में से 10 प्रतिशत मौतें पैसिव स्मोकिंग (सैकंड हैंड स्मोक) के जानलेवा प्रभाव के कारण होती है। यह ऐसे लोग हैं जो की धूम्रपान तो नही करते लेकिन वह ऐसे माहौल में रहते हैं,जहां उनके आस-पास के लोग धूम्रपान करते हैं। उन्होंने बताया की तंबाकू से होने वाली मौतों को आसानी से रोका जा सकता है,अगर नई पीढ़ी को इसके उपयोग से रोका जाए और तंबाकू कंट्रोल के लिए बनाए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।

नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सात साल की सजा

वहीं इस मौके पर रमन शर्मा ने सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की सभी धाराओं का बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया की कोटपा एक्ट के तहत खुली (लूज) सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध हैं। इसी तरह  जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सात साल की सजा व एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राईविंग करते समय धूम्रपान करने पर चालान किया जा सकता है । उन्होंने बताया की किसी भी सार्वजनिक स्थल चाहे वह सरकारी हो या प्रईवेट में धूम्रपान करना गैरकानूनी है और सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध वाले बोर्ड लगाना तथा धूम्रपान रोकना उस सार्वजनिक स्थान के मालिक, प्रबंधक, मैनेजर आदि की जिम्मेदारी है। 

तंबाकू किसी भी तरह के नशे के लिए गेटवे का काम करता

इस मौके पर एलएंडटी के प्रोजेक्ट डायरेक्ट्र संजय सिंह ने कहा की तंबाकू किसी भी तरह के नशे के लिए गेटवे का काम करता है, क्योंकि बड़े से बड़े नशे की शुरूआत तंबाकू से ही होती है। क्योंकि यह आसानी से उपल्बद्ध है और सस्ता भी है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए तथा अपने आस-पास बच्चों को तंबाकू का सेवन करने से बचाना चाहिए। वहीं डेंटल कॉलेज की टीम द्वारा कैंप में दातों की जांच की गई और तंबाकू को छोड़ने के लिए नुस्खे भी बताए गए।  इस मौके पर डा. मोनिका, डा. महिमा गोयल, अश्वनी शर्मा, विवेक, आदि भी उपस्थित थे।   

क्या हैं कोटपा 2003 कानून 

धारा 4 : किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध तथा उलंघना करने पर जुर्माना।धारा 5 : किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियो तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रवधान।धारा 6 ए : नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे विकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उलंघना करने पर जुर्माना ।धारा 6 बी : किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100  गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उलंघना करने पर जुर्माना ।
धारा 7 :  किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों में बिना चेतावनी दर्शाऐं बेचने, या लूज (खुली) सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध उलंघना करने पर जुर्माने व कैद का प्रवधान।

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