आरओ नामांकन पत्र रिपोर्टिंग के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा

अमृतसर, 27 सितंबर : पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के संबंध में राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी पत्र के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रयासों के बावजूद , नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार के कर के बकाया या किसी भी प्रकार के किसी अन्य बकाया के संबंध में, या किसी भी प्रकार की किसी भी संपत्ति की जब्ती के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा नो ड्यू सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी नहीं किया गया है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं हुआ है तो संबंधित उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक हलफनामा देना होगा कि उस पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 के संबंध में किसी भी प्रकार का कर या कोई अन्य बकाया नहीं है। न ही उसके द्वारा किसी प्राधिकारी की संपत्ति पर कोई अवैध अतिक्रमण किया गया है।
संबंधित अधिकारी 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देंगे
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऐसे नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ भेजे जाएंगे। यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 के अनुसार किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट नहीं है और न ही वह किसी अनधिकृत कब्जे में है। डीसी ने कहा कि सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का आंतरिक अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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