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पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ: हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज की, 15 अक्टूबर को होंगे चुनाव

अमृतसर, 3 अक्टूबर:पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस दौरान 170 के करीब याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। इसमें अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा एक ही परिवार की वोटें अलग-अलग वार्डों में बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पंजाब सरकार को सभी चीजों सही करने के आदेश दिए गए है। पंजाब में 15 अक्टूबर को ही चुनाव होंगे।

पंजाब में इस समय 13937 गांव पंचायतें

पंजाब में इस समय 13937 गांव पंचायतें हैं। जिनमें चुनाव करवाए जाने हैं। वहीं, इस बार चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 96 हजार मुलाजिम इलेक्शन में तैनात किए गए हैं। चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना सरकार के लिए भी चुनौती है। हालांकि गांवों में माहौल खराब न हो। इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए है। पार्टी निशान पर चुनाव न करवाने के संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में पास कर लागू किया गया है। इसके अलावा कोशिश यही है कि सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हो । लेकिन इसके बाद भी कई जगह माहौल तनावपूर्ण हो रहा है।

कंट्रोल रूप पर दे पाएंगे शिकायत

पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49 में कंट्रोल रूम गठित किया है। लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है। जहां पर रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से रात नौ बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172-2771326 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है।

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