अमृतसर,24 अक्टूबर: शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में सवेरा होटल निर्माण को लेकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने आज जमकर फटकार लगाई है। सवेरा होटल निर्माण को लेकर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है। पिछली तरीखो में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण अगली तारीख पड़ती रही। आज न्यायाधीश हर्ष बांगर ने इस केस पर लगातार 2 घंटे तक सुनवाई की। न्यायाधीश ने कहा कि 10 मंजिला होटल का कैसे निर्माण हो गया। आज केस की सुनवाई दौरान होटल और नगर निगम की ओर से वकील पेश हुए। इसके साथ-साथ होटल के मालिक और नगर निगम अमृतसर एमटीपी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सुनवाई दौरान नगर निगम की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि स्टोस्कोप होने के बावजूद भी होटल का निर्माण और फिनिशिंग चलती रही है। मौके पर न्यायाधीश द्वारा होटल के मालिक के बयान भी कलमबद किए गए। होटल के मालिक ने कहा कि 70.6 फीट का सैंक्शन प्लान करवाया हुआ है। इस दौरान नगर निगम के एमटीपी नरेंद्र शर्मा ने कहा कि कुछ भी सैंक्शन प्लान नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने फटकार लगाते हुए कहा कि आगे से इस होटल का कोई भी निर्माण और फिनिशिंग नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को लेकर 5 नवंबर की तारीख दे दी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 नवंबर को होटल मालिक होटल का कंप्लीशन और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट पेश करें।
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