अमृतसर, 5 नवंबर:शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में सवेरा होटल निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। होटल निर्माण करने वालों ने होटल की बेसमेंट और निचली मंजिल एक बैंक को लीज पर दी हुई है। सुनवाई दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने कहा कि किस आधार पर बैंक को लीज पर जगह दी हुई है। न्यायाधीश ने बैंक को वहां से शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए । पिछली सुनवाई दौरान 24 अक्टूबर को न्यायाधीश ने कहा था कि 10 मंजिला होटल का कैसे निर्माण हो गया। होटल के वकीलों ने कहा कि होटल निर्माण करने वाले खुद ही अवैध निर्माण हटाने को तैयार हैं। इस पर न्यायाधीश हर्ष बांगर ने कहा कि जितनी मंजिल भी अवैध निर्माण हुआ है, नगर निगम अमृतसर तय करें कि उन सभी निर्माण को किस ढंग से हटाया जाना है । हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई को लेकर 19 नवंबर की तारीख दे दी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 19 नवंबर को बैंक को किस ढंग से खाली और शिफ्ट करना और नगर निगम अमृतसर के एमटीपी विभाग द्वारा कितनी मंजिल निर्माण को किस ढंग से हटाया जाना है, हाई कोर्ट में यह सब कुछ पेश किया जाए।
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