अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी , पुड्डा द्वारा की गई कार्रवाई

अमृतसर,12 दिसंबर :पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों के तहत, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में अमृतसर-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग एडीए के नियामक विंग द्वारा थाना खलचियां और थाना जंडियाला गुरु के पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में गांव फत्तूवाल और गांव मल्लियां में बनाए जा रहे नए अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए निर्माणों को तोड़ दिया गया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, इन अनधिकृत निर्माणों को पंजाब क्षेत्रीय और नगर योजना और विकास अधिनियम 1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है।अनधिकृत निर्माण के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अवहेलना की और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया।
उक्त निर्माण के संबंध में पुड्डा से कोई दस्तावेज और सीएलयू नहीं
जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि मल्लियां गांव में किए गए अनाधिकृत निर्माण के संबंध में मल्लियां गांव के निवासियों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिल्डर ने मल्लियां गांव में पहले से निर्मित आवासीय भवन की मरम्मत/नवीनीकरण किया है और उद्योग के लिए शेड लगाने के लिए लोहे का उपयोग किया है। खंभे लगाए जा रहे हैं। उक्त इमारत के मालिक के पास उक्त निर्माण के संबंध में पुड्डा से कोई दस्तावेज और सीएलयू नहीं है। उक्त निवासियों ने यथाशीघ्र इस अवैध निर्माण को रोकने का अनुरोध किया। उक्त शिकायत के आधार पर रेगुलेटरी विंग द्वारा बार-बार रोके जाने के बाद संबंधित बिल्डर को मौके पर ही काम बंद करने और इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बिल्डर की ओर से स्पष्टीकरण देने के बजाय उक्त अनाधिकृत निर्माण के संबंध में नोटिस का उल्लंघन करते हुए मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा गया।
नोटिस जारी करने के बाद भी बिल्डर ने मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा
इसके अलावा, गांव फत्तुवाल में फोर सीजन्स रिसॉर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बनाए जा रहे नए वाणिज्यिक अनधिकृत निर्माण को भी नियामक विंग द्वारा बार-बार रोका गया और नोटिस जारी करने के बाद भी बिल्डर ने मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा। जिसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेश पर इन अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है।जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले उस स्थान के पुडा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण किया जाना चाहिए।
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